Tuesday 22 November 2016

DeMonetization बैंक में 8 नवंबर से पहले जमा राशि ही शादी के लिए निकालने की छूट

बलिराम सिंह, नई दिल्ली
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शादी के लिए बैंक से ढाई लाख रुपए निकालने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब 8 नवंबर से पहले खाते में जमा राशि में से ही आप बिटिया की शादी के लिए पैसे निकाल सकते हैं। 8 नवंबर की आधी रात से नोटबंदी के बाद जमा धनराशि में से आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं।
इन नियमों का करना होगा पालन-
-8 नवंबर से पहले खाते में जमा रकम में से ही पैसे निकाल पाएंगे, नोटबंदी के बाद जमा पैसे में से नहीं
-आवेदन के साथ एडवांस के पेमेंट जैसे हॉल बुकिंग, कैटरर, आदि की रसीद देनी होगी। जो पेमेंट लेगा उसे सत्यापित करना होगा कि उसके पास बैंक खाता नहीं है
-वर-वधू दोनों पक्ष ढाई-ढाई लाख रुपए निकाल सकते हैं। लड़का-लड़की और उनके माता-पिता में से कोई भी सिर्फ अपने खाते से ही पैसे निकाल पाएगा
-व्यवस्था अभी 30 दिसंबर तक है। यानी जिनके यहां 30 दिसंबर से पहले शादी है, वही इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।

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